पोस्ट ऑफिस में सेविंग करने वालों के लिए जरूरी खबर! डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स (DoP) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत TD, MIS, NSC, SCSS, KVP, RD, और PPF जैसे खातों को फ्रीज़ किया जाएगा, अगर मच्योरिटी के बाद 3 साल तक उन्हें बंद या एक्सटेंड नहीं किया गया। अब यह फ्रीज़िंग प्रक्रिया हर साल 2 बार – 1 जुलाई और 1 जनवरी को की जाएगी। इस कदम का मकसद खाताधारकों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना है। अगर आपका खाता फ्रीज़ हो जाता है, तो उसे दोबारा चालू करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाकर: पासबुक या सर्टिफिकेट PAN, आधार और एड्रेस प्रूफ जैसे KYC डॉक्युमेंट्स बैंक खाता डिटेल्स या कैंसिल्ड चेक SB-7A फॉर्म (closure form) जमा करना होगा। पोस्ट ऑफिस आपकी पहचान और दस्तावेज वेरिफाई करने के बाद, ECS के जरिए आपकी मैच्योरिटी राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर करेगा। ध्यान दें: फ्रीज़ हो चुके खातों में कोई ट्रांजेक्शन, डिपॉज़िट, निकासी या ऑनलाइन सेवा संभव नहीं होगी। ऐसे में अगर आपने अपने मैच्योर खाते को 3 साल से एक्टिव नहीं किया है, तो अभी एक्शन लें! यह वीडियो देखें और दूसरों को भी शेयर करें।